JioFinance App: टैक्स का सीज़न जैसे ही दस्तक देता है, हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है“टैक्स कैसे फाइल करें, कैसे बचत करें, और खर्च कैसे कम करें?” JioFinance ऐप ने इसी का हल निकाला है, और वह भी बेहद सस्ते दामों में। अब आप सिर्फ ₹24 में खुद अपना ITR फाइल कर सकते हैं, या Expert Assitance लें तो कीमत होगी ₹999 ही । इसकी खासियत यह है कि यह सुविधा टेक्स्टबडी के साथ साझेदारी में पेश की गई है, ताकि टैक्स फाइल करना सरल, स्मार्ट और बजट फ्रेंडली हो सके ।
टैक्स प्लानर आपकी व्यक्तिगत टैक्स सलाहकार

JioFinance ऐप सिर्फ टैक्स फाइलिंग ही नहीं, बल्कि टैक्स प्लानिंग का भी खास फीचर देता है। इसमें आपको आपकी इनकम और डिडक्शन की सही जानकारी मिलती है, जैसे 80C या 80D के तहत बचत के तरीके, HRA का विश्लेषण और पुराने व नए टैक्स रेजीम के बीच तुलना । इसका मतलब है कि आप अगले वित्तीय वर्ष की टैक्स जिम्मेदारी पहले से समझ कर तैयारी कर सकते हैं।
ज्यादा समझदारी, कम खर्चा
पुराने ज़माने में टैक्स फाइलिंग के लिए मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो खर्च ज्यादा और पारदर्शिता कम करते थे। JioFinance ऐप इसका हल लाया है। ऐप में टैक्स प्लानर और टैक्स फाइलिंग दोनों फेज़ उपलब्ध हैं, जिससे आपको एक अंतर्निर्मित, स्पष्ट और सस्ता समाधान मिलता है ।
हर कदम पर आपकी मदद
चाहे आप खुद टैक्स फाइल करें या एक्सपर्ट की मदद लें, ऐप में रिटर्न स्टेटस ट्रैक करने का विकल्प, रिफंड लॉग, और टैक्स नोटिस अलर्ट भी हैं। यानी टैक्स फाइल करते ही आपकी पूरी फ़ाइलिंग प्रक्रिया मोबाइल पर ट्रैक होती रहती है।
क्या यह सच में उपयोगी है
जैसे ही टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन नज़दीक आती है, JioFinance की यह नई सुविधा आपकी ज़िंदगी से टेंशन को काफी हद तक हटा देती है। आप घर बैठे ₹24 में पूरी प्रक्रिया, प्लानिंग और फाइलिंग कर सकते हैं, जो पहले बहुत महंगी और मुश्किल होती थी ।
स्मार्ट टैक्स फाइलिंग का नया वक्त

JioFinance ऐप के मोबाइल टैक्स प्लानर और फाइलिंग फीचर ने टैक्स फाइलिंग को एक स्मार्ट, आसान और किफ़ायती अनुभव बना दिया है। टैक्स की चिंता अब सिर्फ एक ऐप के सहारे हो सकती है। यह पहल न केवल टेक्नोलॉजी और वित्तीय सुविधाओं में जियो की तेजी को दर्शाती है, बल्कि आम यूजर के जीवन को बेहतर बनाने का भी संकेत देती है।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। टैक्स फाइलिंग या किसी वित्तीय निर्णय से पहले हमेशा प्रमाणित टैक्स कंसल्टेंट या वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बेहतर होगा।