ITR Filing News: आजकल हर टैक्सपेयर के मन में यही सवाल घूम रहा है कि क्या इस बार भी सरकार ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाएगी या 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन फाइनल रहेगी। हर साल आखिरी वक्त तक लाखों लोग पोर्टल पर लॉगिन करके अपना ITR भरते हैं और अक्सर इस वजह से सर्वर स्लो हो जाता है। इस बार भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री डेडलाइन को बढ़ा दे, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
क्या बढ़ेगी ITR फाइलिंग की डेडलाइन

15 सितंबर 2025 को Assessment Year 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख तय की गई है। ऐसे में जिन टैक्सपेयर्स ने अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनके पास बहुत कम समय बचा है। सोशल मीडिया से लेकर टैक्स कंसल्टेंट तक, हर जगह यही चर्चा है कि क्या सरकार इस बार फिर से डेडलाइन बढ़ाएगी। हालांकि अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है।
लेट फाइलिंग पर लग सकता है जुर्माना
अगर आखिरी तारीख तक ITR फाइल नहीं किया गया, तो टैक्सपेयर्स को जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार समय पर रिटर्न न भरने पर 5000 रुपये तक का लेट फीस लगाया जा सकता है। वहीं, जिनकी इनकम ढाई लाख रुपये से कम है, उन्हें जुर्माने से राहत मिल सकती है। इसके अलावा लेट फाइलिंग से रिफंड प्रोसेस भी काफी देर से होता है और कई बार ब्याज का नुकसान भी उठाना पड़ता है।
पोर्टल की धीमी स्पीड और गड़बड़ियों की शिकायत
हर बार की तरह इस साल भी कई टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत की है। कई लोगों को लॉगिन करने में परेशानी आ रही है, वहीं कुछ का रिटर्न बार-बार रिजेक्ट हो रहा है। इन समस्याओं की वजह से टैक्सपेयर्स को काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है और इसी कारण वे डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं।
रिफंड में देरी की चिंता
आईटीआर भरने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि जिन लोगों ने ज्यादा टैक्स भरा है, उन्हें रिफंड मिलता है। लेकिन अगर रिटर्न देर से फाइल किया गया तो रिफंड प्रोसेस भी लेट हो जाता है। इस वजह से जिन टैक्सपेयर्स को पैसों की तुरंत जरूरत है, उनके लिए समय पर फाइलिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है।
आखिरी वक्त में फाइलिंग से बचें

विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्सपेयर्स को आखिरी दिन तक इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन पोर्टल पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। ऐसे में सिस्टम फेल होने या स्लो होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर आप समय से पहले रिटर्न भर देते हैं तो न सिर्फ परेशानी से बचेंगे बल्कि जल्द रिफंड मिलने का फायदा भी उठा सकेंगे।
कुल मिलाकर, ITR फाइलिंग की डेडलाइन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार अगर चाहे तो राहत देते हुए तारीख बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। इसलिए समझदारी इसी में है कि समय रहते अपना ITR फाइल कर दिया जाए।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य अपडेट और शुरुआती रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी भी तरह का निवेश या फाइनेंशियल निर्णय लेने से पहले अपने टैक्स कंसल्टेंट या आधिकारिक स्रोत से सलाह जरूर लें।